सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई हैं. विशेष रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 द्वारा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने, बेसहारा, वृद्ध, बीमार, विकलांग एवं अन्य अभावग्रस्त नागरिकों के लिए अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के अंतर्गत सरकारी सहायता उपलब्ध कराए. इन सिद्धांतों के अनुसार भारत सरकार ने गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को आरम्भ किया |

राज्य पेंशन योजनाएं
क्रम संख्या विवरण मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
1 पात्रता
  • 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
  • 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला
  • किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक
  • प्राकृतिक रूप से बोने - 3 फीट 6 इंच से कम
  • हिजड़ापन से ग्रसित
  • 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
  • 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
  • लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप
2 वार्षिक आय सीमा रु.48000/- रु.48000/- रु.60000/-
3 प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
  • 75 वर्ष से कम को ₹750
  • 75 वर्ष व अधिक को ₹1000
  • 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹500
  • 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹750
  • 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000
  • 75 वर्ष या उससे अधिक को ₹1500
  • 55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को ₹750
  • 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000
  • 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250
  • कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500
  • 75 वर्ष से कम को ₹750
  • 75 वर्ष व अधिक को ₹1000

राष्ट्रीय पेंशन योजनाएं
क्रम संख्या विवरण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
1 पात्रता बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला अथवा पुरुष बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त व्यक्ति
2 वार्षिक आय सीमा केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध
3प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
  • 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹750
  • 75 वर्ष व अधिक को ₹1000
  • 40 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹500
  • 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹750
  • 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000
  • 75 वर्ष या उससे अधिक को ₹1500
  • 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम की महिला एवं 58 वर्ष से कम के पुरुष को ₹750
  • 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000
  • 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250
  • कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500

Flow Diagram of Pension

OAP Process

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