सामाजिक
सुरक्षा पेंशन योजनायें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान
सरकार द्वारा लागू की गई हैं. विशेष रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद
41 द्वारा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने, बेसहारा,
वृद्ध, बीमार, विकलांग एवं अन्य अभावग्रस्त नागरिकों के लिए अपनी आर्थिक
क्षमता और विकास की सीमा के अंतर्गत सरकारी सहायता उपलब्ध कराए. इन
सिद्धांतों के अनुसार भारत सरकार ने गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने
के लिए एक राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक
सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को आरम्भ किया |
| क्रम संख्या | विवरण | मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना | मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना | लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना |
| 1 | पात्रता |
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18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता महिला |
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| 2 | वार्षिक आय सीमा | रु.48000/- | रु.48000/- | रु.60000/- | |
| 3 | प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ |
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| क्रम संख्या | विवरण | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना |
| 1 | पात्रता | बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला अथवा पुरुष | बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला | बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त व्यक्ति |
| 2 | वार्षिक आय सीमा | केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध | केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध | केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध |
| 3 | प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ |
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Flow Diagram of Pension
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